खजुराहो और राजनगर में 27 मार्च तक कर्फ्यू लागू
छतरपुर, 24 मार्च 20
जिले के राजनगर एसडीएम स्वप्निल वानखेड़े ने खजुराहो और राजनगर नगर परिषद की सभी सीमाओं को प्रतिबंधित करते हुए 27 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने यह कार्यवाही ग्वालियर में कोरोना का एक व्यक्ति कोविद-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद की है। यह व्यक्ति खजुराहो एवं राजनगर में घूमकर और छतरपुर के एक होटल में रूककर वापिस चला गया था। कलेक्टर ने होटल लॉ कैपिटल बंद करने का आदेश किया जारी किया है वही छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से संशोधित आदेश जारी करते हुए आगामी 31 मार्च 2020 तक छतरपुर जिले को लॉक-डाउन घोषित किया है।
संक्रमित व्यक्ति द्वारा खजुराहो में सम्पर्क में आए हुए व्यक्तियों के भी संक्रमित होने की आशंका रहती है | एसडीएम वानखेड़े ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण खजुराहो एवं राजनगर नगर परिषद की सभी सीमाओं को प्रतिबंधित करते हुए कर्फ्यू का आदेश जारी किया है।
कर्फ्यू लागू होने के बाद आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कर्फ्यू लागू रहने के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। राजनगर एवं खजुराहो की सभी सीमाएं सील की गई है। इस अवधि में किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से खजुराहो एवं राजनगर की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है। खजुराहो एवं राजनगर में निवासरत नागरिकों को भी खजुराहो एवं राजनगर की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। अत्यावश्क सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर परिषद आदि से मुक्त रहेंगे, लेकिन मेडीकल दुकान, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पॉलर, पेट्रोल पम्प सहित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
होटल लॉ कैपिटल बंद करने का आदेश किया जारी
छतरपुर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने ग्वालियर से आए नोवेल कोरोना वायरस से संबंधित व्यक्ति के होटल लॉ कैपिटल छतरपुर में ठहरने की सूचना प्राप्त होने पर 24 मार्च 2020 से अग्रिम आदेश तक पन्ना रोड स्थित उक्त होटल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए आदेशित किया है।
उन्होंने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस नियमावली 2020 के तहत संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उक्त आदेश जारी किया है, साथ ही लॉ कैपिटल के संचालक एवं कर्मचारियों को परिवार सहित क्वारंटाइन में शिफ्ट कर उनका परीक्षण किया जा रहा है।
कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी कर 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया
छतरपुर, 24 मार्च 20
ग्वालियर में कोरोना के मरीज पाये जाने से स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये पूर्व में कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी समस्त प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त कर दिए हैं | कोरोना वायरस के संक्रमण को छतरपुर जिले में रोकने के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से संशोधित आदेश जारी करते हुए आगामी 31 मार्च 2020 तक छतरपुर जिले को लॉक-डाउन घोषित किया है।
गतिविधियों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
सभी प्रकार के धार्मिक स्थल पर्यटन एवं तीर्थ स्थल सभी प्रकार के कार्यकम जिन में 20 या 20 से अधिक व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति संभावित हो। समस्त शासकीय एव निजी विद्यालय विश्वविद्यालय सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान कोचिंग क्लासेस। सार्वजनिक पार्क सेवाओं से जुडे वाणिज्यिक प्रकल्यो को छोडकर) होल सेल/थोक मण्डियों के माध्यम से खेरची/रिटेल विकय संबधी कार्य । मैरिज गार्डन ऑडिटोरियम एंव सिनेमा घर/सिनेमा हॉल/मल्टी प्लेस्क फूड जोन/चौपाटी/हॉकर्स/कॉर्नर। नदी तटों एवं तालाबों पर सामूहिक स्नान । जिले के शहरी/ग्रामीण समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, जिले की राजस्व सीमाओं से आने वाली बसों का अवागमन, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पारिवारिक धार्मिक, साहित्यिक एवं सामूहिक जिम, स्विमिंग पूल, खेलकूद गतिविधियां स्टेडियम, ब्यूटीपार्लर, मॉल (अत्यावश्यक वह स्थान जहाँ पर 20 से अधिक लोग जमा होते हो वह परिसर मॉल, बिग बाजार एवं मेगा मार्ट इत्यादि।
लॉक-डाउन के दौरान यह सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी
सर्विसेज/वाईफाई,साइबर सुरक्षा तंत्र, आईटी,इन वर्ल्ड सर्विसेज, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण से संबंधित समस्त सेवाएँ अग्नि शमन सेवाऐं। (24 घन्टे) सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, दवा की दुकान,मेडिकल स्टोर फॉर्मास्यूटिकल्स. चिकित्सीय उपकरण विक्रेता (अनुविभागीय दण्डाधिकारी इन दुकानो के समय व दिन निर्धारित कर सकेगे) प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंव सोशल मीडिया से संबंधित सेवाएं समस्त प्रकार के ईधन एल.पी.जी. पेट्रोल डीजल का भण्डारन परिवहन एव विक्री। डाक,कोरियर, पार्सल सेवा सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकाने पशु आहार का भण्डारन परिवहन एंव विकी तथा पोल्ट्री एव पोल्ट्री फीड होम डिलीवरी करने वाले अथवा खाद्य सामग्री पक कर ले जाने सबंधी सुविधा प्रदान करने वाले होटल रेस्टोरेंट खादय सामग्री आवश्यक वस्तुएँ तथा दवा एव चिकित्सा से सबंधित सामग्रियों का संग्रह करने वाले वेयर हाउस एवं गोदाम, रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य के उपार्जन के लिए जरूरी समान जैसे-गनी बैग, पीपी बैग, कोट्स, टारपोलिन कवर, कीटनाशक एंव भण्डारण की अधोसंरचना निर्मित करने हेतु ली जाने वाली सेवाएं दूध एव डेयरी प्रोडक्ट, फल, सब्जी किराना की दुकाने समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
सोशल मीडिया में अनावश्यक/असत्य/अपुष्ट भ्रामक जानकारी फैलाना दण्डनीय होगा। जिन लोगों को होम क्वारेंटाइन किया गया है, उन के नाम/तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित होगा। अपने क्षेत्राधिकारी में इस आदेश का पालन कराने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिम्मेदार होगे। अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उलघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
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