BJP_Saga_Rape Case_ भाजपा महिला
नेत्री रेप केस: सागर कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी
पार्षद बरी – सियासी हंगामा फिर गरमाया
सागर, // 2/01/2026//
मध्य प्रदेश के सागर जिले में भाजपा की एक महिला
पदाधिकारी द्वारा लगाए गए रेप आरोपों के बहुचर्चित मामले में SC-ST विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी भाजपा पार्षद और
पूर्व NSG कमांडो मनोज राय को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
मामले की पूरी कथा
खुरई के गुरुनानक वार्ड से भाजपा पार्षद मनोज
राय पर 11 मार्च 2025 को खुरई शहरी
थाने में भाजपा की ही एक महिला नेत्री ने बलात्कार का केस दर्ज कराया था। पीड़िता
का आरोप था कि आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने उसे कार में बिठाया, दुष्कर्म किया और धमकी देकर कई बार शारीरिक शोषण किया। मामला दर्ज होते ही
यह स्थानीय स्तर पर सियासी हंगामा बन गया, जिसमें BJP
की आंतरिक कलह के आरोप भी लगे।
कोर्ट का तर्क: साक्ष्यों में विरोधाभास
न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने अभियोजन और बचाव पक्ष
के साक्ष्य, गवाह बयान व दस्तावेजों की गहन जांच की। फैसले
में कहा गया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा, क्योंकि
तथ्यों और गवाहों के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास थे। कोर्ट ने मनोज राय को सभी
धाराओं से दोषमुक्त घोषित किया। फैसले के बाद आरोपी पक्ष ने इसे न्यायिक जीत बताया,
जबकि पीड़िता पक्ष असंतुष्ट है।
MP में BJP नेताओं पर
इसी तरह के अन्य मामले
मध्य प्रदेश में BJP नेताओं
से जुड़े रेप/यौन शोषण के कई मामले सुर्खियों में रहे हैं।
भोपाल (2023): BJP नेता
प्रशांत वर्मा पर नाबालिग से रेप का आरोप; मामला कोर्ट में
विचाराधीन।
इंदौर (2024): BJP युवा
मोर्चा नेता पर सहयोगी महिला कार्यकर्ता ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया; आरोपी फरार।
ग्वालियर (2022): BJP पार्षद
पर बलात्कार के आरोप, कोर्ट ने जमानत दी; मामला लंबित।
झाबुआ (2025): आदिवासी BJP
नेत्री ने पार्टी के ही जिला अध्यक्ष पर शोषण का आरोप लगाया;
जांच जारी।
रीवा (2024): पूर्व BJP
विधायक पर नजरबंदी के दौरान रेप का केस; हाईकोर्ट
ने स्थगित किया।
ये मामले अक्सर सियासी रंग ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर में साक्ष्य विवाद के कारण फैसले लंबे खिंचते हैं
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